MP Employee salary change good news | सभी कर्मचारियों को मिलेगी 100% सैलरी, कोर्ट ने जारी किया आदेश, 70, 80, 90% नियम अवैध घोषित!
मध्य प्रदेश में 12 दिसंबर 2019 को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कुछ नए नियम लागू किए गए थे, ये नियम कर्मचारियों के वेतन से संबंधित था. 70, 80, 90% वेतन. लेकिन 6 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस नियम को अवैध घोषित किया और बताया कि सभी कर्मचारियों को फुल टाइम में जो कार्यरत हैं उन्हें पूरा वेतन ज्वाइनिंग के दिन से ही मिलना चाहिए.
MP Employee salary change good news
आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ वर्ष पहले लागू किए गए 70, 80, 90% वेतन को लेकर क्या क्या समस्याएं कर्मचारियों को हो रही थी और इस पर हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया. आखिर क्या है 70, 80, 90% वेतन नियम और इससे किसे अब फायदा होने वाला है. तो अगर भविष्य में या हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कर्मचारी के पद पर ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है.
MP Employee salary increase overview
| Topic | MP Employee salary change good news |
| Organization | मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग |
| Academic year | 2026 |
| Rule | 70-80-90% salary |
| Rule order | 12/12/2019 |
| High court order | 6 January 2026 |
| Beneficiary | MP’s employees (current & future) |
| Implementation | April 2026 (expected) |
| TA Home Page | https://www.touseefacademy.com/ |

क्या था 70, 80, 90% वेतन
आइए इस नियम को हम आसान भाषा में समझते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने ये 70, 80, 90% वेतन नियम लागू किया जिसके अनुसार कोई अभ्यर्थी जब विधिवत प्रक्रिया से 2019 के बाद प्रशासन के किसी विभाग में किसी भी पद पर ज्वाइनिंग करता है तो उसे पहले वर्ष कुल वेतन का केवल 70% ही सैलरी दी जाएगी, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% और 4 वर्ष पहुंचते ही उसे 100% सैलरी दी जाएगी.
For Example :- माना जाए किसी कर्मचारी ने 2 मार्च 2020 से ज्वाइनिंग की, और उसका कुल मासिक वेतन 40,000/- है, तो 70, 80, 90% वेतन नियम के अनुसार उसे निम्न प्रकार से वेतन दिया जाएगा;
| 1st वर्ष | 70% | 28,000/- |
| 2nd वर्ष | 80% | 32,000/- |
| 3rd वर्ष | 90% | 36,000/- |
| 4th वर्ष | 100% | 40,000/- |
नियम है अवैध : MP हाई कोर्ट
जाब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने परेशान होकर एक आवाज में उच्च न्यायालय में गुहार लगाई तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संवैधानिक तौर पर इस नियम को अवैध बताया और कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन के खिलाफ है ये नियम ( 70, 80, 90% वेतन)
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नए अभ्यर्थियों में दौड़ी खुशी की लहर
राज्य स्तर पर कॉम्पटेटिव परीक्षा जैसे वर्ग 2, वर्ग 3 या पटवारी, व्यापम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के अंदर अब एक नया मोटिवेशन आ गया है. जो लोग राज्य के विभाग में जॉब हेतु तैयारी कर रहे थे वह साथ ही सेंट्रल लेवल को भी टारगेट करते थे क्योंकि सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट में उन्हें सैलरी तो पूरी मिलेगी ही साथ ही अन्य भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं.
इन कर्मचारियों को हुआ फायदा
- जो वर्तमान में सेवा में है
- जो भविष्य में ज्वाइनिंग करने वाले हैं
- जो लोग 70, 80, 90% वेतन पाए है
अर्थात् क्या था 70, 80, 90% वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब पूरा वेतन तो मिलेगा ही साथ ही उनके पिछले वर्षों में जो इस नियम के तहत कटौती की गई है उसकी भी भरपाई की जाएगी.
